जीएसटी यानी goods and services tax मूल रूप से एक indirect tax है जो अधिकतर सामानों और सेवाओं, manufacturing, बिक्री और उपभोग पर राष्ट्रीय स्तर पर एक डोमेन के तहत लगाया जाता है । वर्तमान प्रणाली में माल और सेवाओं पर अलग-अलग टैक्स वसूल किए जाते हैं। GST माल और सेवाओं दोनों के लिए निर्धारित कर की एक समान दर पर आधारित एक consolidated tax है और यह उपभोग/ consumption के अंतिम बिंदु पर देय/ payable है।
जीएसटी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा माल और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए लागू किया गया है।
यह संविधान का 122 वा संशोधन है. इसके तहत भारत एक सिंगल टैक्स वाली अर्थव्यवस्था बन जायगा. जीएसटी के लागू होने से सामानों और सेवाओं पर लगने वाले अलग अलग टैक्स खत्म हो जायेंगे और देश के सभी लोग सिर्फ एक तरह का टैक्स देंगे जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है.
फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार सभी सामानों और सेवाओं पर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाते है लेकिन जीएसटी के लागु होने से सभी सामानों पर एक जैसा टैक्स लगाया जायेगा. इससे सर्विस टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, vat, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स जैसे 20 से ज्यादा टैक्स खत्म हो जायेंगे. मोजुदा प्रणाली में हमें किसी भी सामान पर 30 से 35% तक का टैक्स देना होता है लेकिन जीएसटी आने के बाद यह टैक्स करीब 5 से 28% तक हो जाएगा. यानी पुरे देश में हर सामान एक ही कीमत पर बिकेगा. सरकार ने विभिन्न टैक्स स्लैब के तहत 1211 वस्तुओं को 4 स्तर पर वर्गीकृत किया है जो 5%, 12%, 18% और 28% है. ।
No tax(0%) – जिन पर टैक्स नहीं लगेगा
ताज़ा दूध, चिकन, अख़बार, शहद, अनाज, ताज़ा फल, नमक, बेसन, चावल, पापड़, रोटी जानवरों का चारा, किताबें
5% – इन पर लगेगा 5 फ़ीसदी टैक्स
चाय, कॉफ़ी, खाने का तेल, ब्रांडेड अनाज, सोयाबीन, पतंगे, बर्फ, सूरजमुखी के बीज, ब्रांडेड पनीर, कोयला , केरोसीन, घरेलू उपभोग के लिए एलपीजी, हैंड पंप, लोहा, स्टील, लोहे की मिश्रधातुएं तांबे के बर्तन, झाड़ू.
12% – इन पर लगेगा 12 फ़ीसदी टैक्स
ड्राई फ्रूट्स, घी, मक्खन, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाइयां, मांस-मछली, दूध से बने ड्रिंक्स, फ़्रोज़ेन मीट, चमच, छतरी, बायो गैस मोमबत्ती, अगरबत्ती, सॉस, दंत मंजन, गेम्स, पाउडर चश्मे के लेंस, साइकल, एलईडी लाइट, खेल का सामान
18% – इन पर लगेगा 18 फ़ीसदी टैक्स
बिस्कुट, रिफाइंड शुगर, पास्ता, प्रिजर्व्ड सब्ज़ियां, कैमरा, स्पीकर, प्रिंटर, cctv, स्टील प्रोडक्ट्स, बालों का तेल, साबुन, हेलमेट, एल्युमीनियम फॉयल, नोटबुक, जैम, जेली, सूप, आइसक्रीम, मिनरल वॉटर, पेट्रोलियम जेली, टॉयलेट पेपर
28% – इन पर लगेगा 28 फ़ीसदी टैक्स
कार, मोटर साइकल, चॉकलेट, ऑटोमोबाइल्स , पान मसाला, हीटर, परफ़्यूम, वॉलपेपर, मेकअप का सामान, chewing gum, दीवार के पेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, साबुन, प्लास्टिक प्रोडक्ट, ATM, रबर टायर, चमड़े के बैग, मार्बल, प्लास्टर, माइका, रेज़र, डिश, वॉशिंग मशीन
Benefits of GST in hindi – जीएसटी के फायदे
जानिए जीएसटी लागू होने से क्या क्या हो जाएगा सस्ता
- जीएसटी के लागु होने से मशीनों के दाम सस्ते हो जायेंगे. अभी मशीनों पर 28% टैक्स लगता है लेकिन GST के लगने से यह टैक्स 18% हो जाएगा.
- कोयले पर फिलहाल 11.7% का टैक्स लगता है लेकिन जीएसटी लागु होने से यह टैक्स घटकर 5% हो जाएगा. हालाकिं कोयला हम सीधे तौर पर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते है लेकिन भारत में ज्यादातर बिजली कोयले के जलने से यानी thermal power plants से बनती है. यानी बिजली के दाम सस्ते हो सकते है.
- घर में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर सामानों जैसे टूथपेस्ट, तेल, साबुन जैसी इस्तेमाल होने वाली चीजो के दाम भी घट सकते है.
- अनाज जैसे बेसन, चावल, गेहूं पर अभी 11% तक का टैक्स लगता है. लेकिन GST के आने से यह टैक्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. यानी इन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा. इस वजह से अनाज के दाम सस्ते होने की संभावनाएं है.
Disadvantages of GST in hindi – जीएसटी के नुकसान
जानिए जीएसटी लागू होने से क्या क्या हो जाएगा महंगा
- GST लागू होने से smartphones के दाम बढ़ जाएगे. फिलहाल आपको मोबाइल्स पर 12% टैक्स देना होता है जो बढ़कर 18% हो जाएगा.
- जीएसटी के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों जैसे टीवी, फ्रिज, ac, वाशिंग मशीन के रेट बढ़ने वाले है. फिलहाल इन सामनो पर 23 – 25% टैक्स लगता है लेकिन जीएसटी आने के बाद यह टैक्स 28% तक हो जाएगा.
- पैकेज फ़ूड प्रोडक्ट्स पर अभी किसी भी तरह ड्यूटी नहीं लगती लेकिन GST लागू होने के बाद पैकेज फ़ूड प्रोडक्ट्स पर आपको लगभग 5% तक का टैक्स देना होगा.
- GST लागू होने से आपको ब्यूटी पार्लर्स में ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. फिलहाल ब्यूटी पार्लर्स और फिटनेस सेंटर्स की service में 15 परसेंट सर्विस टैक्स लिया जाता है। साथ ही service tax में 10 लाख रुपए तक की छूट भी available है। लेकिन GST में 18 परसेंट टैक्स लिया जाएगा और कोई छूट भी नहीं होगी
- जीएसटी के लागू होने से रेलवे की टिकट पर सर्विस टैक्स 5 फीसदी से बढ़कर 5 % हो जाएगा.
- जीएसटी लागू होने से डिस्काउंट पर सामान लेना भी महंगा हो जाएगा. उदहारण के तौर पर आपको ऑनलाइन शोपिंग करते समय डिस्काउंट के बाद चीजो पर टैक्स देना होता है लेकिन अब आपको सामान की mrp पर जीएसटी देना होगा.
दोस्तों GST भारत की टैक्स अर्थव्यवस्था में एक नया कदम है. अब आने वाला समय ही बताएगा की यह हमारे लिए कितना फायदेमंद है. उम्मीद करते है की आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा. कृपया इसे शेयर करें. आप अपने विचार हमें कमेंट्स के जरिये भेज सकते है.
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Namskar sir ,
Sir mere ek question hai. aap schema theme use kar rhe hai . Isme aapne post ke neeche red colour blog subscribe box lgaya hai ise kaise lagate hai. Please btaye sir.
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